बुरे फंसे आरजेडी सुप्रीमो, मिली 5 साल की कैद
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रांची : लगता है लालूजी पर शनि का प्रकोप चल रहा है। एक के बाद एक मामले में दोषी करार और सजा पाते जा रहे है। पहले से ही देवघर कोषागार घोटाला मामले में जेल में हैं उसपर चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी दोषी ठहराते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की कैद तथा 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लालू यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी 5 साल कैद और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई ह। चाईबासा कोषागार घोटाले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने आज फैसला सुनाया। सुनवाई में दौरान अन्य आरोपी जगन्नाथ मिश्रा अपनी पत्नी के देहांत के कारण नहीं आ पाए।
बता दे कि, देवघर कोषागार की तरह ही चाईबासा कोषागार से भी 1992-93 में 67 फर्जी तरीके से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। 1996 में इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्रा समेत 76 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 76 में से 14 लोगों का निधन हो चुका है। कई आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं। चाईबासा के एक अन्य मामले में लालू यादव को 5 साल कैद की सजा मिल चुकी है।
चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये की अवैध ढंग से निकासी मामले में लालू यादव को दोषी पाया गया था. इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी ,सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली हुई है. इसके बाद 6 जनवरी को देवघर कोषागार से जुड़े 89.37 के गबन मामले में लालू को साढ़े तीन साल कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में वे रांची की बिरसा मुंडा जेल में कैद हैं।