अनिल अम्बानी को बंबई हाईकोर्ट नइ लगा झटका
बिजनेस डेस्क
बंबई हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को आज बड़ा झटका दिया । बंबई हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की और से उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर-कॉम) पर कंपनी की संपत्तियों को बेचने और ट्रांसफर करने पर लगाई रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। कर्ज से परेशान अनिल अम्बानी ने राहत पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस रे को बरकरार रखा जिसमें मंगलवार को आरकॉम को इसकी अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति को स्थानांतरित या बेचने से रोक दिया था। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब स्वीडिश टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी एरिक्सन ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी से बकाया राशि वसूल करने की याचिका दायर की थी।
बंबई हाईकोर्ट के इस आदेश को आरकॉम के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है, जिसने अपने कर्ज को कम करने के लिए दिसंबर, 2017 में अपने एसेट्स रिलायंस जियो को बेचने का एक प्लान पेश किया था। आरकॉम पर मार्च, 2017 तक बैंकों का 7 अरब डॉलर (लगभग 45 हजार करोड़ रुपए) का कर्ज था, जब उन्होंने अपने कर्ज के आंकड़े सार्वजनिक किए थे।