फैसले तक आधार लिंक स्थगित
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न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पासपोर्ट, मोबाइल सिम, बैंक अकाउंट से लिंक कराने में राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में फैसला आने तक आधार लिंक कराना अनिवार्य नहीं होगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आज कहा कि सरकार आधार लिंकिंग के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि सब्सिडी के लिए आधार जरूरी रहेगा। इससे पहले पीठ ने 7 मार्च को कहा था कि आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 मार्च तक फैसला देना मुमकिन नहीं हो सकता है। पिछले साल 15 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने वेलफेयर स्कीम और विभिन्न सर्विसेज के लिए आधार लिंकिंग के अनिवार्यता की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।
31 मार्च तक इनके लिए जरूरी थी आधार लिंकिंग:
1. बैंक अकाउंट
2. म्युचुअल फंड
3. पोस्ट ऑफिस स्कीम्स
2. म्युचुअल फंड
3. पोस्ट ऑफिस स्कीम्स