आरकॉम को बड़ा झटका, संपत्ति बेचने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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न्यूज डेस्क
जिओ को अपनी संपत्ति नहीं बेच सकता है आरकॉम। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वह रास्ता बिलकुल बंद कर दिया है। मालूम हो कि, कुछ दिन पहले ही अनिल अंबानी अपनी दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) को मुकेश अंबानी के Jio को बेचने का फैसला लिया था। लेकिन स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने आरकॉम के खिलाफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल में आवेदन किया जिसके बिनाह पर बांबे हाईकोर्ट और NCLT ने इस पर पावंदी लगा दी थी। आरकॉम ने इसी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह मझदार में अटकी दिख रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी बांबे हाईकोर्ट और एनसीएलटी से लगी रोक को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
अनिल धीरुभाई अंबानी की कंपनी आरकॉम 25 हजार करोड़ की संपत्ति को बेचकर बैंक और दूसरे कर्जदाताओं के पैसे चुकाना चाहता है। बांबे हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल के संपत्ति नहीं बेचने के आदेश के खिलाफ आरकॉम की याचिका को खारिज कर दिया था।
अनिल अंबानी की आरकॉम ने दिसंबर 2017 में मुकेश अंबानी की जियो के साथ अपना अधिकांश स्पेक्ट्रम, फाइबर, टावर और दूसरी संपत्तियां बेचने का करार किया था। लेकिन एरिक्सन द्वारा आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल से आदेश हासिल करने के बाद ये संपत्ति आरकॉम नहीं बेच पा रही है।