बहुपत्नी प्रथा और निकाह हलाला, सुप्रीम कोर्ट नहीं पीठ करेगी सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने तीन तलाक को समाप्त करते हुए बहुविवाह तथा निकाह हलाला के मुद्दों को खुला रखा था।
बता दें, नफीसा खान सहित 4 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन दोनों प्रथाओं पर रोक लगाने और इन्हें असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की थी। याचिका में नफीसा ने कहा कि तीन तलाक आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता माना जाता है। वहीं बहुविवाह को धारा 494 के तहत एक अपराध माना गया है। ऐसे में इन प्रथाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि कानून के तहत ये दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं।