खाप पंचायत के हस्तक्षेप ‘पूरी तरह गैरकानूनी’ कोर्ट का फैसला
न्यूज डेस्क
ऑनर किलिंग पर एक बड़ा फैसला सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, वयस्कों को अपना जीवनसाथी चुनने का पूर्ण अधिकार है। कोई व्यक्ति समुदाय इसपर हस्तक्षेप करने का हक़ नहीं। खाप पंचायतों द्वारा ऑनर किलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो वयस्कों को एक-दूसरे से शादी करने से रोकने में खाप पंचायत के हस्तक्षेप को ‘पूरी तरह से गैरकानूनी’ बताया।
कोर्ट ने कहा कि खाप पंचायतों द्वारा किसी भी विवाह पर पाबंदी लगाना अवैध है। कोर्ट के इस फैसले ने खाप पंचायत द्वारा वयस्कों के शादी पर किये फैसलों को कानूनी ठहरा दिया है।