खुशखबरी: एयरलाइन्स की लेटलतीफी का हर्ज़ाना 20 हज़ार
न्यूज डेस्क
अगर किसी एयरलाइन के लेट होने या फ्लाइट निरस्त करने की स्थिति में यात्री की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटती है तो विमानन कंपनी को हर्जाने की शक्ल में 20,000 तक देना पड़ सकता है। विमानन नियामक डीजीसीए (नागरिक उड्डयन निदेशालय) ने यात्रियों की इस दिक्कत को ध्यान में रखकर एक सख्त प्रस्ताव तैयार किया है। एयरलाइन की देरी से यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने की घटनाओं को रोकने के लिए ही यह नियम तैयार किये जा रहे हैं।
डीजीसीए के प्रस्ताव में एयरलाइन पर 20 हजार रुपए तक हर्जाने का प्रावधान किया गया है। नियामक ने पहली बार इतने भारी हर्जाने का प्रस्ताव किया है। नए आदेश के मुताबिक अगर किसी पैसेंजर को टिकट होने के बावजूद प्लेन में सवार होने नहीं दिया जाता है तो एयरलाइन को उसे 5000 रुपए का मुआवजा देना होगा। कई बार फ्लाइट ओवरबुक होने पर पैसेंजर को बोर्डिंग की इजाजत नहीं दी जाती।