सावधान : बच्चिओं से रेप, दोषियों को मिलेगी सिर्फ मौत
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एक पत्र भेजा गया। पत्र में लिखा गया है कि 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप के दोषी को सजा-ए-मौत का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार पोस्को एक्ट में बड़ा बदलाव करेगी। वैसे इसी पूरी प्रक्रिया को अभी समय लगेगा लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को करेगा। ये फेरबदल 0 से 12 साल की उम्र की लड़कियों से होने वाली दरिंदगी रोकने के लिए किया जा रही है।