November 23, 2024     Select Language
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कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी, बच्चियों से रेप करने पर होगी फांसी

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न्यूज डेस्क
मोदी कैबिनेट ने बच्चियों से रेप करने वालों को मौत की सजा देने संबधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद  12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों-बच्चियों से बलात्कार करने वालों को अब फांसी की सजा दी जाएगी।  सरकार ने छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है।  इन मामलों में जांच का काम 3 महीनों में पूरा करना होगा। विदेश से लौटने के बाद मोदी ने दो महत्वपूर्ण अध्यादेश पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में दो अध्यादेश पैंट हुआ। पहला छोटी बच्चियों से रेप करने के वाले दोषियों को मृत्यदंड देने संबधित था। दूसरा अध्यादेश सदिंग्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के प्रवाध संबधित था, जो कि अपराधी देश से भाग गए। उन्नाव और कठुआ, मध्यप्रदेश में हाल ही मेें हुए बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाओं से देश भर से यह मांग की गई कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे दोषियों को मौत की सजा अनिवार्य हो।
पोक्सो एक्ट  में जो बदलाव किये गए हैं वह है :
18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है। ये कानून लड़के और लड़की को दोनों के लिए एक समान है।
2012 में बने इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।
इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट किया गया है।
पोक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी मौजूदगी में सुनवाई का प्रावधान है। सुनवाई घटना से 1 साल के अंदर करनी होगी पूरी।

16 साल से छोटी लड़की से रेप पर कम से कम 20 साल तक की सजा।
सभी रेप केस में 6 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा।
नए संशोधन के तहत रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी।
अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी।
महिला से रेप पर सजा 7 से बढ़कर 10 साल होगी।

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