RBI का फैसला : बैंक में अकॉउंट खोलने के लिए जरुरी नहीं आधार
रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कह दिया कि आधार कार्ड के बिना बैंक खाता नहीं खुल सकेगा। केवार्इसी के लिए आधार के अलावा पैन नंबर या फिर फार्म 60 भी देना होगा। रिजर्व बैंक ने इस बात का हवाला दिया है कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल (जून 2017) में प्रिवेंशन फाॅर मनी लाॅडि्रंग एक्ट (पीएमएलए) कानून में संशोधन किया था, जिसमें सभी तरह के वित्तीय खातों के लिए आधार का होना जरूरी है। हालांकि जम्मू-कश्मीर, आसाम और मेघालय में यह नियम लागू नहीं होंगे। बता दें कि यदि बैंक में पहले से ही आपका खाता है ताे भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा।
बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विभिन्न सेवाओं के लिए 31 मार्च तक आधार को लिंक करने की अनिवार्यता थी, लेकिन संवैधानिक पीठ का आधार की मान्यता पर फैसला आ गया।