July 1, 2024     Select Language
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हाईकोर्ट ने हरभजन के खिलाफ जारी किया सम्मन, संग कहा हाज़िर नहीं होने पर होगी सजा  

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न्यूज डेस्क
बोम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेटर हरभजन सिंह भाजी के खिलाफ सम्मन जारी किया है। यह सम्मन जेट एयरवेज के पूर्व पायलट बर्नड केन हॉसलिन द्वारा दायर मानहानि मामले में भेजी गयी है। हरभजन के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट ने उन्हें उनके चंडीगढ़ व जालंधर के पते पर सम्मन जारी किया है। चंडीगढ़ सेक्टर 9 में स्थित भज्जी की कोठी खाली होने पर सम्मन गेट पर चस्पा कर दिया गया है।

नोटिस में हरभजन सिंह और दो अन्य को 12 जून, 2018 को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। यह भी कहा गया है कि अगर निर्धारित तारीख पर हभजन व अन्य और उनका वकील अदालत में पेश होकर अपाना पक्ष नहीं रखते तो कोर्ट तीनों के खिलाफ एकतरफ़ा फैसला सुना सकती है।

मामले के अनुसार, जेट एयरवेज के एक पूर्व विदेशी पायलट ने क्रिकेटर हरभजन सिंह और दो यात्रियों को मानहानि नोटिस भेजा है। पायलट ने दावा किया है, इन तीनों की  ‘गलत शिकायत’ पर पायलट की नौकरी चली गई। पायलट को कथित तौर पर नस्ली टिप्पणी करने को लेकर बर्खास्त कर दिया गया था।

हरभजन सिंह ने आरोप लगाया था कि पायलट बर्न्ड हुसैलिन ने दो महीना पहले एक घरेलू उड़ान के दौरान एक महिला यात्री के साथ बदसलूकी की और एक अन्य यात्री पर नस्ली टिप्पणी की थी।
हुसैलिन का प्रतिनिधित्व कर रहे समित शुक्ला ने कहा कि नोटिस का दो आधार है। पहला कि जेट एयरवेज ने यात्रियों की ‘गलत शिकायत’ पर कार्रवाई की और बाद में हरभजन ने हस्तक्षेप किया।

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