July 1, 2024     Select Language
Editor Choice Hindi KT Popular दैनिक

महाभियोग : सीजीआई को हटाने विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की याचिका

[kodex_post_like_buttons]

 न्यूज डेस्क

इम्पीचमेंट मामले में अब विरोधी पक्ष भी मैदान में कूद पड़ा है। राज्यसभा के सभापति वैंकेया नायडू द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज किये जाने के खिलाफ विपक्ष के नेता सोमवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। महाभियोग नोटिस अस्वीकार करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति चेलामेश्वर के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका पेश की। न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर के संबंध में संविधान पीठ ने फैसला दिया है। ऐसे में याचिका प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखी जाए। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा, चूंकि महाभियोग नोटिस प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ था, इसलिए कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे सकता है।

बीते 23 अप्रैल को राज्यसभा के सभापति एम.वेंकैया नायडू ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्षी दलों के महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया था। नायडू ने अपने आदेश में कहा, मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि हमारे पास न्यायाधीश को हटाने के लिए असाधारण, महत्वपूर्ण और पर्याप्त आधार होना चाहिए. सभापति ने कहा था कि 64 सदस्यों द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर है जो प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए न्यायाधीशों से पूछताछ अधिनियम के अनुच्छेद(1)(बी) के तहत पर्याप्त है।

Related Posts

Leave a Reply