सुप्रीम कोर्ट का फैसला : यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा सरकारी बांग्ला
न्यूज डेस्क
आज सुप्रीम कोर्ट ने गद्दी जाने के बाद सरकारी बंगलों का मोह ना त्यागने वालों यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका दिया। एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा। बता दे कि, इन मुख्यमंत्रियों में मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और एनडी तिवारी शामिल हैं जिनके पास लखनऊ में सरकारी बंगला है।
यह याचिका लोकप्रहरी नाम के एक एनजीओ दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि कोई शख्स एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देता है तो वह आम आदमी के बराबर हो जाता है। अदालत ने कहा कि यूपी सरकार ने कानून में संशोधन कर जो नई व्यवस्था दी थी, वह असंवैधानिक है।
साथ ही कोर्ट ने यूपी मंत्रियों सैलरी अलाउंट ऐंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट पर भी तोप दागते हुए उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का आधिकार दिया गया था।
बता दें कि साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ने का निर्देश दिया था लेकिन अखिलेश सरकार ने तब पुराने कानून में संशोधन कर यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट ऐंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला की सुविधा दिलाई थी।