July 2, 2024     Select Language
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अपने इस राजनयिक की करतूत से हैरान था भारत, देती थी आईएसआई खबर, गिरफ़्तारी के 10 साल बाद माधुरी को कोर्ट ने किया दोषी करार

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न्यूज डेस्क 
गिरफ्तारी के 10 साल बाद दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट ने पूर्व डिप्लोमैट माधुरी गुप्ता को दोषी करार दिया। उन्हें पाकिस्तान में नियुक्ति के दौरान आईएसआई को भारत की खुफिया जानकारियां देने के आरोप में गिरफ्तर किया गौए था। इस दोष में माधुरी को अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। हालांकि माधुरी की सजा की अवधि पर अभी बहस होनी है।

वह पहले ही 21 महीने की सजा काट चुकी हैं। एडिशनल सेशन जज सिद्धार्थ शर्मा की बेंच ने माधुरी गुप्ता को जासूसी और गलत ढंग से सूचना पहुचाने के आरोपों के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी ठहराया है।

माधुरी इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में द्वितीय सचिव (प्रेस और सूचना) के पद पर नियुक्त थीं, जब उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत की गुप्त जानकारियां देने के आरोप में 22 अप्रैल 2010 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। जनवरी 2012 में दिल्ली की अदालत ने उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया था।

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