June 30, 2024     Select Language
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बड़ी राहत : एटीएम से पैसे निकलने पर नहीं लगेंगे टैक्स

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न्यूज डेस्क

एटीएम से पैसा निकालने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एटीएम से पैसा निकालने वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा। क्योंकि एटीम से पैसा निकालने को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही चैकबुक इंश्योरेंस जैसी सेवाओं को भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। लेकिन क्रेडिट कार्ड से बकाया भुगतान पर लगने वाले लेट चार्ज और एनआरआई पर बीमा पॉलिसी खरीदने पर जीएसटी लगेगा।  

राजस्व विभाग ने बैंकिंग बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू) जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एफएक्यू काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाओं को सबसे जटिल माना जाता है। बैंकों को उनके ग्राहको से सर्विस टैक्स नोटिस मिलने पर पिछले महीने वित्त विभाग ने रेवेन्यू विभाग से एटीएम ट्रांजेक्शन को जीएसटी से बाहर करने की मांग की थी।

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