सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को बना दिया कंगाल, वेतन सहित सभी यात्रा भत्ता पर लगायी रोक, हैं फ़िलहाल रह सकते हैं बंगले में
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न्यूज डेस्क
जनता दल (एकीकृत) के पूर्व अध्यक्ष और अयोग्य करार दिए गए पूर्व राज्यसभा सांसद शरद यादव के वेतन, हवाई यात्रा, रेल यात्रा भत्ता और अन्य मदों में दिए जाने वाले सरकारी भत्तों पर लगा रोक। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उन्हें यह झटका दिया गया है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक राहत देते हुए यह भी कहा है कि शरद यादव को फिलहाल तुगलक रोड का सरकारी बंगला नहीं खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह आगामी 12 जुलाई को शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता अयोग्य मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर मामले का जल्दी निपटारा करे।
आपको बता दें कि इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इस मामले पर कहा था कि जनता दल (एकीकृत) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को नई दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में रहने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर वह गुरुवार को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 18 मई को जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामचन्द्र प्रसाद सिंह की याचिका पर शरद यादव को नोटिस जारी किया था।
दरअसल, राज्यसभा में जेडीयू के नेता आरपी सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल 15 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शरद यादव की अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उन्हें अपना वेतन, भत्ते लेने तथा यह याचिका लंबित होने तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी। हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश शरद यादव द्वारा अपनी अयोग्यता को विभिन्न आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर दिया था।
वहीं दूसरी ओर जेडीयू सांसद सिंह ने हाईकोर्ट में दोनों को अयोग्य करार देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पटना में विपक्षी दलों की सभा में शिरकत की थी। गौरतलब है कि जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पिछले साल जुलाई में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथ मिलाने पर शरद यादव विपक्ष के साथ मिल गए थे।