गलत बातों पर फिर सुर्ख़ियों में कांबली उनकी पत्नी : पिता-भाई को पीटने के खिलाफ अंकित तिवारी ने दायर की एफआईआर
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कोलकाता टाइम्स
एक बार फिर से देश के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर और उनकी पत्नी एंड्रिया हेवित पर एक 58 साल के व्यक्ति को सरेआम मॉल में बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है। कांबली दंपत्ति के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ये शिकायत दर्ज कराई है 58 साल के पीड़ित शख्स राजेंद्र कुमार तिवारी ने, जो कि बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी के पिता हैं। उनका आरोप है कि रविवार दोपहर में मुंबई के एक मशहूर मॉल में कांबली और उनकी पत्नी ने उन्हें पीटा और गंदी-गंदी गालियां दीं।
मुंबई मिरर की खबर के मुताबिक मुंबई के एक मॉल में राजेंद्र कुमार तिवारी (58) का हाथ कथित तौर पर कांबली की पत्नी के हाथ से छू गया था। इस पर कांबली ने बिना कुछ सोचे-समझे उनको घूंसा मार दिया। राजेंद्र के बेटे अंकुर तिवारी ने बताया कि घटना उस समय हुई जब उनके पिता उनकी बेटी को गेमिंग जोन से लेकर फूड कोर्ट आ रहे थे। मेरे पिता हतप्रभ थे, उन्होंने हमें यह घटना बताई तो मैं कांबली के पास गया और उन्हें समझाने की कोशिश की ताकि यह मामला हल हो सके, लेकिन कांबली कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, उन्होंने मुझे भी धक्का दिया और गालियां देने लगे।
कांबली की पत्नी ने मुझे पीटने के लिए अपनी सैंडिल निकाली और गालियां देने लगी। उनके ऐसे व्यवहार के बाद हम पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अंकुर तिवारी के हाथ में नाखूनों की खरोंचें थीं।
जबकि विनोद कांबली का कहना है कि वो इस मामले में क्रास एफआईआर दर्ज कराएंगे क्योंकि राजेंद्र तिवारी ने मेरी पत्नी को गलत ढंग से टच किया है।
इस मामले में बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में कांबली और उनकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किसी का अपमान करना) और धारा 323 (हिंसक रूप से किसी को दंडित करके नुकसान पहुंचाना) में केस दर्ज किया गया है।
कांबली की पत्नी ने मुझे पीटने के लिए अपनी सैंडिल निकाली और गालियां देने लगी। उनके ऐसे व्यवहार के बाद हम पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अंकुर तिवारी के हाथ में नाखूनों की खरोंचें थीं।
जबकि विनोद कांबली का कहना है कि वो इस मामले में क्रास एफआईआर दर्ज कराएंगे क्योंकि राजेंद्र तिवारी ने मेरी पत्नी को गलत ढंग से टच किया है।
इस मामले में बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में कांबली और उनकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किसी का अपमान करना) और धारा 323 (हिंसक रूप से किसी को दंडित करके नुकसान पहुंचाना) में केस दर्ज किया गया है।