बिहार में इन 15 दिन मछली हुई बैन, बेचने पर 7 साल की जेल साथ 10 लाख जुर्माना पक्का

कोलकाता टाइम्स :
सावधान इन 15 दिनों के बिच अगर पकडे गए मछली बेचते हुए तो 7 साल तक जेल के साथ 10 लाख का जुर्माना पक्का। बिहार में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों की ब्रिकी पर रोक लगा दी गई है। इस रोक के तहत यह नियम लागु की गयी है फिलहाल यह रोक पटना नगर निगम क्षेत्र में रहेगी। वहीं, इस खबर के बाद व्यापारी वर्ग में बेचैनी बढ़ गई है।
दरअसल, अक्टूबर 2018 में बिहार के पशुपालन विभाग से एक खबर आई थी कि जो मछलियां बिहार में बाहर से आयात हो रहा है उसे ताजा रखने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे कैंसर होने की आशंका है। 10 अक्टूबर को पटना से कुल 10 नमूने एकत्रित किए गए। जिसमें 6 नमूने आंध्र प्रदेश के, 2 नमूने पश्चिम बंगाल के और 2 स्थानीय नमूने थे जिसे सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कोलकाता भेजा गया। जांच रिपोर्ट में जो सामने आया हो सरकार के होश उड़ाने वाला था।
भेजे गए सैंपल में फॉर्मलीन तो पाया ही गया इन सबमें हैवी मेटल्स मिले. लेड, कैडमियम और मर्करी की बहुत अधिक मात्रा पाई गई। जो शरीर के लिए हानिकारक साबित होता है. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसपर रोक लगा दी है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कुछ आंध्र प्रदेश और बंगाल सहित बिहार की मछली के नमूनों की जांच की गई। जांच में जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आनेवाली मछलियां खाने योग्य नहीं हैं। 15 दिन तक पटना में मछली बेचने पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा।