हारी फणनवीस सरकार, डांस बार को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
कोलकाता टाइम्स :
हट गया डांस बार पर लगा सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबन्ध। जिस कारण मुंबई में फिर एकबार मुंबई में डांस बारों की रौनक नजर आएगी। डांस बार को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक डांस बार रात 11.30 बजे तक खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ डांस बार पर लगी रोक हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने डांसिंग एरिया में सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को भी रद कर दिया. कोर्ट का कहना है कि बार डांसरों पर पैसे नहीं उछाले जा सकेंगे. उन्हें टिप दिया जा सकता है। साथ ही स्कूल और धार्मिक स्थलों से दूर खोलने होंगे डांस बार। साथ ही डांसर और मालिक के बीच वेतन फिक्स करना सही नहीं। ये अधिकार सरकार का नहीं बल्कि मालिक और डांसर के बीच आपसी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है।
बता दें सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की फणनवीस सरकार की दलील थी कि नया कानून गैरकानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है। इस नए कानून को इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
अगस्त में जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की एक बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वक्त के साथ अश्लीलता की परिभाषाएं भी बदलती रही हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जीविका कमाने का अधिकार सभी को है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी को हटा दिया था, जिसके बाद सरकार ने नए लाइसेंस देने के लिए नियाम और कड़े कर दिए थे।