November 23, 2024     Select Language
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2.5 करोड़ के बदले पिता-पुत्र को उम्रकैद, नहीं बचा वकील भी  

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कोलकाता टाइम्स : 
बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को उसी कोर्ट ने 6 और आरोपियों एक अन्य केस में यही सजा सुनाई है। जिन सफेदपोशों को सजा हुई है, उनमें बाप-बेटे, बैंक ऑफ इंडिया का एक पूर्व असिस्टेंट जनरल मैनेजर और एक चार्टर्ड अकाउंटेट शामिल है।

अंधेरी के बिजनसमैन मनोहरलाल आहुजा (65) और उनके बेटे अमित (39) ने 19 साल पहले बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी की थी और गलत तरीके से फर्जी दस्तावेजों के जरिए 1.5 करोड़ का लोन और 1 करोड़ के लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए थे। उन्होंने इसके लिए वर्सोवा में एक ऐसे प्लॉट का फर्जी दस्तावेज पेश किया था, जो वास्तव में कहीं था ही नहीं। स्पेशल जज एस. आर. तम्बोली ने एक वकील यूनुस मेमन (64) को भी आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी का दोषी पाया. वकील को 3 साल की सजा सुनाई गई है।

कोर्ट ने आहुजा पिता-पुत्र पर 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है, जबकि पूर्व बैंक कर्मचारी भगवानजी जोशी (73) पर 4.3 लाख का जुर्माना ठोका है।

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