हाइजैक की अफवाह फैलाने वालों के लिए मिशाल बना सल्ला का उम्रकैद, 5 करोड़ फाइन
कोलकाता टाइम्स :
प्लेन हाईजैक की अफवाहें उड़ाना दक्षिण मुंबई के एक कारोबारी को बेहद भारी पड़ा। देश में नए बने कड़े ऐंटी-हाइजैकिंग लॉ के तहत पहली बार कारोबारी बिरजू सल्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा है। सल्ला से वसूले गए इस जुर्माने को प्लेन के क्रू मेंबर्स और यात्रियों में बांटा जाएगा। पायलट्स को 1-1 लाख, 2 फ्लाइट अटेंडेट्स को 50-50 हजार, जबकि हर यात्री को 25 हजार दिए जाएंगे। मंगलवार को नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने बिरजू सल्ला को इस नए कानून के तहत सजा सुनाई।
ऐंटी हाइजैकिंग ऐक्ट, 2016 के तहत बिरजू सल्ला को यह सजा सुनाई गई। बिरजू ने अक्टूबर, 2017 में मुंबई-दिल्ली के बीच जेट एयरवेज की फ्लाइट के शौचालय में हाइजैक की धमकी वाला लेटर डाल दिया था। इस लेटर में कहा गया था कि हाइजैकर्स प्लेन में ही हैं और विमान को सीधे पीओके ले जाया जाए। यही नहीं लेटर में कहा गया था कि यदि विमान को कहीं और उतारने की कोशिश की गई तो लोगों को मार दिया जाएगा। प्लेन के कार्गो एरिया में बम प्लांट होने की धमकी दी गई थी।
ऐंटी-हाइजैकिंग ऐक्ट के तहत इतनी कड़ी सजा पाने वाले सल्ला पहले शख्स हैं। इसके अलावा वह पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया। यही नहीं मामले की सुनवाई के दौरान डेढ़ साल तक कैद में रहने पर उन्होंने 10 बार बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार उनकी अर्जी खारिज कर दी गई।