September 29, 2024     Select Language
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संभल जाईये : अब नाबालिग को गाड़ी थमाने पर पेरेंट्स जायेंगे जेल 

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कोलकाता टाइम्स :

देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए हाल ही में मोटर व्हीकल सशोधन बिल 2018 संसद में पास हुआ था। संशोधित बिल के कई प्रावधान 1 सितंबर 2019 से लागू होंगे। इस नए कानून में सबसे खास बात है यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान। और हाँ इस नियम में सिर्फ जुरमाना ही नहीं सजा का भी पौधें है। इसलिए नए नियमों को आप जान लीजिए वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया था।

आइए एक नजर नए नियमों पर डाल लेते हैं:
1. नाबालिग के गाड़ी चलाने पर पैरेंट्स को सजा दी जाएगी। पैरेंट्स/वाहन मालिक को तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
3. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी यह जुर्माना 100 रुपये है जिसे दस गुना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त होगा।
4. खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने यानी रैश ड्राइविंग पर अभी 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के मुताबिक अब 5000 रुपये का फाइन देना होगा।
5. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर अभी 500 रुपये का प्रावधान है लेकिन इसे 10 गुना बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। 6. ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर दस हजार का जुर्माना लगेगा. अभी यह 500 रुपये है।

7. सीट बेल्ट पहने बगैर गाड़ी चलाने पर अभी 100 रुपये का जुर्माना है लेकिन इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

8. ओवर स्पीड पर फाइन 400 रुपये से बढ़ाकर 1000-2000 रुपये कर दिया गया है।
9.  शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना।
10. फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर अभी 1000 रुपये का जुर्माना है. इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

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