पैसों के गलत इस्तेमाल, ट्रम्प भुगतेंगे 20 लाख डॉलर का जुर्माना

न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 20 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। अदालत ने ट्रंप को उनके चैरिटेबल फाउंडेशन के गलत इस्तेमाल करने के लिए यह जुर्माना लगाया। बता दें कि साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने चैरिटी संस्थाओं का पैसा चुनाव प्रचार में गलत तरीके से खर्च किया था। जिसके चलते न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने पिछले साल ट्रंप पर यह मुकदमा दायर किया।ट्रंप ने अपने चैरिटेबल फाउंडेशन, ट्रंप फाउंडेशन का इस्तेमाल राजनीतिक और कारोबारी हितों के लिए किया था। उन्होंने इस फाउंडेशन का पैसा बिजनेस को बढ़ावा देने और राष्ट्रपति चुनावों के दौरान अपने प्रचार के लिए किया था। कोर्ट में ट्रंप पर लगे आरोप सही साबित हुए हैं। जिसके कारण उन पर 20 लाख डॉलर (करीब 15 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है।
एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जज सैलियन स्क्रापुला ने गुरुवार को इस मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए यह भी आदेश दिया कि ट्रंप फाउंडेशन को बंद कर दिया जाए। इस फाउंडेशन के बाकी बचे हुए फंड (करीब 17 लाख डॉलर) को अन्य गैर लाभकारी संगठनों में बांट दिया जाए।
अटॉर्नी जनरल जेम्स ने जब मुकदमा दायर किया था तो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर 2.8 मिलियन (28 लाख) डॉलर क्षतिपूर्ति की मांग की थी। हालाँकि जज स्क्रापुला ने इस राशि को कम करते हुए 20 लाख डॉलर कर दिया।