गंगा में फैलाया प्रदूषण तो सिर्फ 5 साल की जेल नहीं देने होंगे 50 करोड़ का जुर्माना
कोलकाता टाइम्स :
गंगा में प्रदूषण फैलाने वाले सावधान। अब उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार गंगा की साफ-सफाई बनाए रखने के लिए बिल पेश करने वाली है। इसके तहत गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। खबर है कि अब ऐसा करने वालों को जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खाने होंगे। अगर गंगा में प्रदुषण फैलाया तो 5 साल की जेल तथा 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
मीडिआ रिपोर्ट के मुताबिक, जलशक्ति मंत्रालय ने बिल का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. इस बिल में 13 चैपटर्स हैं। इसमें गैरकानूनी निर्माण कार्य, पानी के बहाव को रोकना, गंगा में गंदगी जैसे कई प्रावधान शामिल हैं। इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई बिना अनुमति के गंगा की धारा की बहाव में रुकावट पैदा करता है तो फिर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसी तरह अगर कोई गंगा के तट पर रहने के लिए घर या बिजनेस के लिए कोई कंसट्रक्शन करता है तो उसे पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार गंगा को बचाने के लिए एक खास पुलिस फोर्स भी तैयार करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की देख रेख में नेशनल गंगा काउंसिल भी बनाया जाएगा। पीएम के अलावा इस काउंसिल में उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्री भी होंगे।