मास्क नहीं पहना तो सबकुछ बेचकर भी नहीं चूका पाएंगे यह जुर्माना !
कोलकाता टाइम्स :
जर्मनी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू में करने के लिए नियम कायदे सख्त कर दिए हैं. नए नियम के मुताबिक जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लंबी दूरी की ट्रेनों और दुकानों में सामान की खरीदारी करते वक्त मास्क लगाना जरूरी है. नया कानून देश के 16 में से 15 राज्यों में लागू हो चुका है. बुधवार के बाकी बचे एक राज्य में भी ये कानून लागू हो जाएगा.
मास्क ड्यूटी के नाम से बने नए कानून का उल्लंघन करने कर भारीभरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माने की रकम 25 यूरो यानी 2 हजार रुपये से लेकर 10,000 यूरो यानी करीब 8 लाख 28 हजार रुपये तक हो सकती है. अलग-अलग राज्यों में अलग है जुर्माने की रकम जुर्माने की रकम इलाके और राज्य के आधार पर अलग-अलग है. जुर्माने की सबसे बड़ी रकम 8 लाख रुपये तक है.
हालांकि कई राज्यों ने भारीभरकम जुर्माना लगाने से मना कर दिया है. बर्लिन और ब्रैंडेनबर्ग की तरफ से कहा गया है कि वो लोगों को मास्क पहनने को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन भारीभरकम जुर्माना नहीं लगाएंगे. इन राज्यों की तरफ से कहा गया है कि वो चाहते हैं कि लोग एकदूसरे का सम्मान करते हुए मास्क पहनें. कुछ राज्यों की तरफ से कहा गया है कि वो लोगों को कुछ दिनों की छूट देंगे, ताकि उन्हें मास्क पहनने की आदत पड़ जाए.
सबसे ज्यादा जुर्माना दुकानदारों से वसूला जाएगा, अगर उनके स्टाफ मास्क लगाए नहीं दिखते हैं. कुछ राज्यों में एक बार से ज्यादा मास्क नहीं पहने हुए पकड़े जाने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी जाएगी.