नौकरी गई नो टेंशन…, सरकार के इस पहल से तीन महीने तक नहीं होगी तंगी
कोलकाता टाइम्स :
कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो रही हैं। बिजनेस मंद पड़ने और कारोबार नहीं होने की वजह से कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी गई, तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन लोगों के पास वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) कार्ड है, वे सभी इस बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। यानि ऐसी कंपनियां, जो वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे। सरकार का कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों यानि तीन महीने तक भत्ता मिलता रहेगा। आवेदक अपनी मौजूदा औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकता है।