कोरोना कहर : बाजार जाते ही यहां देने होंगे घंटे के हिसाब से पैसे
देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. फरवरी और मार्च में कोविड-19 के दैनिक मामले और मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो अब डराने लगी है. कोरोना संक्रमण रोकने के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू व लॉकडाउन लगाया गया है और साथ ही लोगों को भीड़भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है, हालांकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं.
नासिक में लोग सीमित संख्या में बाजार जाएं और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में आसानी हो, इसके लिए नया नियम शुरू किया गया है. हर व्यक्ति को बाजार जाने पर प्रति व्यक्ति पांच रुपये चुकाने पड़ेंगे. इसके बाद हर शख्स को एक टिकट दिया जाएगा, जो एक घंटे के लिए मान्य होगा.
रिपोर्ट के अनुसार, पांच रुपये का टिकट लेने के बाद व्यक्ति सिर्फ एक घंटे के लिए ही बाजार में रह सकता है. अगर कोई भी शख्स इस एक घंटे से ज्यादा समय के लिए बाजार में रहता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा. यह शुल्क नासिक नगर निगम इकट्ठा करेगा और पुलिस नियम को सख्ती से लागू करवाने का काम करेगी.
फिलहाल यह नियम प्रायोगिक तौर पर नासिक के भीड़भाड़ वाले बाजार जैसे शालीमार, तिलक रोड, बादशाही कॉर्नर, धुमाल प्वाइंट, मेन रोड, शिवाजी रोड, मेन मार्केट कमेटी, सिटी सेंटर मॉल में लागू किया गया है. सभी बाजारों में एंट्री के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा और उसी समय लोगों को 5 रुपये का टिकट लेना होगा. इसके अलावा दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को पास जारी किया जाएगा, जबकि मार्केट इलाके में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी.