November 23, 2024     Select Language
Editor Choice Hindi KT Popular धर्म

शादी के बाद पत्‍नी के चेहरे पर देखा ऐसा कुछ की तुरंत माँगा तलाक 

[kodex_post_like_buttons]

कोलकाता टाइम्स :

घूंघट, पर्दा या बुर्का कुछ भी कहिए कैसे एक शादी शुदा जोड़े की जिंदगी में तूफान ला सकता है इसका नमूना हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिला। यहां एक आदमी ने अपनी नवविवाहिता को तलाक देने के लिए अदालत में याचिका दायर की। उसने इस तलाक की जो वजह बताई वो वाकई हैरान कर देने वाली है। साथ ही पर्दे में छुपे चेहरे को लेकर कैसी अनोखी परेशानियां हो सकती हैं इसका सबूत है। हांलाकि ने अदालत ने मामले को खारिज कर दिया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी एक रिर्पोट में बिना नाम जाहिर किए बताया है कि दरसल गुजरात के अहमदाबाद की पारिवारिक अदालत में एक व्यक्ति की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तलाक के आधारों का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है कि उसकी पत्‍नी के चेहरे पर दाढ़ी है। इसके अलावा पत्‍नी की आवाज भी मर्दों जैसी बताई गई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि पत्‍नी के परिवार ने शादी से पहले उसे धोखा दिया और ये नहीं बताया कि महिला के चेहरे पर बाल हैं और उसकी आवाज मर्दों की तरह है। उसने ये भी स्‍पष्‍ट किया कि उसे शादी के पहले क्‍यों नहीं पता चला कि असलियत क्‍या है।

पति का कहना था कि उसके समाज की प्रथा के चलते शादी से पहले जब उसकी पत्‍नी से मुलाकात हुई तो उसका चेहरा पर्दे में छुपा था और वो नहीं देख पाया कि चेहरे पर बाल हैं या नहीं। जब शादी हुई तब भी पत्‍नी घूंघट में थी और परिवार के लोगों से घिरे होने के कारण वे बात नहीं कर चुके और आवाज का भी पता नहीं चला। शादी के बाद जब पत्‍नी का चेहरा देखा तो मेकअप में बाल दिखाई नहीं दिये और सात दिन बाद वो अपने काम पर शहर से बाहर चला गया। लौटने पर उसे पता चला कि पत्‍नी के चेहरे पर दाढ़ी है और आवाज भी काफी मर्दानी हैं।

इस बीच याचिका की पत्नी ने कहा है कि ये आरोप दरसल गलत हैं उनके चेहरे पर हॉरमोन की समस्‍या के चलते कुछ बाल जरूर हैं पर उन्हें उपचार के जरिये हटाया जा सकता है। सच्‍चाई दरसल ये है कि उनके पति उन्‍हें अपने घर से निकालना चाहते हैं इसीलिए ये आधारहीन बातें कर रहे हैं। उसने ये भी दावा किया कि उसे दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है और मारपीट भी की जा रही थी। बहरहाल इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने ये भी बताया की याचिका दायर करने के बावजूद कई बार सुनवाई पर पति और उनके वकील दोनों ही नदारद रहे।

Related Posts