SC ने ममता से कहा, ‘वापस जाये कोलकाता हाई कोर्ट’, 28 जून तक आवेदन दाखिल करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने नारद घोटाला मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के 9 जून के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। साथ ही सोमवार 28 जून तक हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने आदेश को चुनौती दी थी।
मामले सीबीआई की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने से इन्कार कर दिया था। मामला नारद घोटाले में सीबीआई द्वारा तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान मुख्यमंत्री और कानून मंत्री की भूमिका से जुड़ा हुआ है।
जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ से ममता और घटक की अर्जियों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। इससे पहले मंगलवार सुनवाई शुरू होती जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है।
इसके बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद मामला जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की पीठ के सामने सुनवाई के लिए लगा। जस्टिस सरन ने मामले को उनकी पीठ के लिए नया बताते हुए सुनवाई स्थगित कर दिया। उन्होंने हाई कोर्ट से 25 जून से पहले सुनवाई न करने का आग्रह किया था।