October 1, 2024     Select Language
Editor Choice Hindi KT Popular दैनिक

नौ वर्षीय बेटी के साथ जो किया उसकी कीमत मरते दम तक चुकाएगा यह बाप 

[kodex_post_like_buttons]
कोलकाता टाइम्स : 
नौ वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मरते दम तक की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपित पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पुलिस के मुताबिक, तेलीबांधा निवासी एक महिला ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने दूसरे पति अर्जुल पाल (35) के साथ रहती थी. पांच जून को वह अपनी नौ वर्षीय सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया था.

इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं, पीडि़त बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराया. घटना के बाद से बच्ची गहरे सदमे में थी. इसके बाद उसे माना स्थित राष्ट्रीय संस्था एसओएस (सेव अवर सोल) में भेज दिया.

इधर, उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए और जल्द ही उसे धर दबोचा गया. शासकीय अधिवक्ता मौरिसा नायडू की दलील पर माननीय न्यायाधीश ने अर्जुन पर दोष सिद्ध होने पर मरते दम तक की सजा सुनाई है.

Related Posts