नौ वर्षीय बेटी के साथ जो किया उसकी कीमत मरते दम तक चुकाएगा यह बाप
इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं, पीडि़त बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराया. घटना के बाद से बच्ची गहरे सदमे में थी. इसके बाद उसे माना स्थित राष्ट्रीय संस्था एसओएस (सेव अवर सोल) में भेज दिया.
इधर, उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए और जल्द ही उसे धर दबोचा गया. शासकीय अधिवक्ता मौरिसा नायडू की दलील पर माननीय न्यायाधीश ने अर्जुन पर दोष सिद्ध होने पर मरते दम तक की सजा सुनाई है.