ट्रांसजेंडरों को तुरंत देना पड़ेगा यह, राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश
कोलकाता टाइम्स :
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की दिशा में एक अहम निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार से ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए निर्देशित किया है. हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास और न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राजस्थान सरकार को इस संबंध में आदेश दिए हैं. वहीं पीठ ने राज्य सरकार की आरक्षण को लेकर विशेषाधिकार की दलील को भी खारिज किया है.
बता दें कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से यह दलील दी गई थी कि किसी भी सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला राज्य के विशेषाधिकार के तहत आता है. याचिकाकर्ता गंगा कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ट्रांसजेंडरों को उचित और प्रभावी आरक्षण देने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
जोधपुर पीठ ने सरकार को राज्य की सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण तय करने और 4 महीने के भीतर इससे संबंधित अन्य नियम कायदे बनाने का आदेश दिया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर बनने की इच्छा रखने वाले और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है.