जीवन के 5 साल और 60 लाख, ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद यादव की सजा
चारा घोटाले के तहत डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी है. लालू प्रसाद यादव को 60 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा.
लालू प्रसाद यादव के अलावा मोहम्मद सहीद को 5 साल की सजा और 1.5 करोड़ रुपये फाइन, महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माना, उमेश दुबे को 4 साल, सतेंद्र कुमार मेहरा को 4 साल, राजेश मेहरा को 4 साल, त्रिपुरारी को 4 साल, महेंद्र कुमार कुंदन को 4 साल की सजा मिली.