अब यहां मंदिर हो या मस्जिद पर नहीं बजेंगे तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी करते हुए सभी थानों से कहा है कि अभियान चलाकर अवैध और तेज आवाज में बजने वाले लोउद्स्पीकर को तुरंत हटाया जाए. साथ ही 30 अप्रैल तक कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजी जाए. ऐसा न करने पर संबंधित थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
अवनीश अवस्थी ने जिले के पुलिस अफसरों और कमिश्नरेट वाले जिलों के पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि धर्मगुरुओं से संवाद कर अवैध लाउडस्पीकर को हटवाया जाए. साथ ही जो वैध हैं उनकी आवाज के निर्धारित मानक का अनुपालन सुनिश्चित की जाए. उन्होंने 10 मार्च 2018 और 4 जनवरी 2018 के शासनादेश का हवाला देते हुए कहा है कि नियमों का पालन सुनिश्चित ही. साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे धर्मस्थलों की सूची तैयार की जाए जहां नियमों की अनदेखी की जा रही है.
उधर एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश में अब तक 125 धर्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं. इसके अलावा लगभग 17 हजार लोगों ने खुद ही इसकी आवाज को कम कर दिया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों पर मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो.