बिना खर्चे अब नहीं शादी में बजेगा संगीत, कोर्ट ने दिया लाइसेंस का आदेश
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कोलकाता टाइम्स :
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में शादी समारोह में बजने वाले फिल्मी गानों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि अब सार्वजनिक जगहों जैसे बैंक्वेट हाल और मैरिज होम जैसी जगहों पर होने वाले शादी समारोह में संगीत बचाने के लिए आयोजनकर्ताओं को लाइसेंस लेना होगा.
इस आदेश के तहत सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के सामाजिक समारोहों में लोग बिना लाइसेंस फीस दिए संगीत नहीं बजा सकेंगे. इस सिलसिले में नोवेक्स कंपनी ने याचिका दाखिल करते हुए अदालत से कॉपीराइट के नाम पर संगीत बजाने की इजाजत देने के एवज में लाइसेंस फीस की मांग की थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब किसी भी होटल, शादी समारोह आयोजित कराने वाले हॉल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर म्यूजिक बचाने के लिए पहले से निर्धारित लाइसेंस फीस देनी ही होगी.
हालाँकि हाई कोर्ट ने कहा कि उनका ये फैसला घरों में होने में होने वाली शादियों पर लागू नहीं होगा.