अब पाक सरकारी संपत्ति खरीद सकता है कोई भी देश कर्ज चुकाने नए कानून को मंजूरी
स्थानीय मीडिया में शनिवार को इस संबंध में आई खबरों में बताया गया कि, सरकार ने यह फैसला देश के दिवालिया होने के खतरे को टालने के लिए लिया है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक, अंतर सरकारी वाणिज्यिक हस्तांतरण अध्यादेश-2022 को संघीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा संपत्ति या हिस्सेदारी दूसरे देशों को बेचने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत सुनवाई नहीं करेगी।
खबर के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात ने मई महीने में पाकिस्तान के बैंकों में नकदी जमा करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह पहले के कर्जे की अदायगी नहीं कर सका है. बता दें कि पाकिस्तान में पिछले 4-5 महीने से भंकर संकट चल रहा है. देश दीवालिया होने की कगार पर है. उसके पास कुछ ही दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है. यही वजह है कि उसने यात पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं.