भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन मुश्किल में, अदालत ने दिया दुष्कर्म का केस दर्ज करने का आदेश, 3 महीने में करनी होगी पूरी जांच
दरअसल बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने रेप और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. इसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सात जुलाई 2018 को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया था. हालांकि बाद में कोर्ट के इस आदेश को बीजेपी नेता ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी।