November 23, 2024     Select Language
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अनोखी सजा : कैदियों की कमाई का 25 प्रतिशत अपराध से पीड़ित परिवारों 

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कोलकाता टाइम्स : 
राजस्थान की तमाम जेलों में सजा काट रहे कैदियों को काम करने पर पर मिलने वाले उनके पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत राशि उनके अपराध से पीडि़त व्यक्ति या उसके वारिस को सौंपी जाएगी. जेल विभाग के डीजी भूपेंद्र दक के निर्देशों के बाद जेल विभाग ने पीडि़तों को रकम लौटाने की तैयारी कर ली है. इसके लिए करीब 10 हजार कैदियों के नाम और अपराधिक मुकदमे की सूची जेल विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है.

जानकारी के अनुसार संगीन अपराधों में कोर्ट से सजा सुनाने के बाद जेल में बंद कैदियों से काम करवाया जाता है. जेल में काम करने पर उनको पारिश्रमिक भी दिया जाता है. नियमों के अनुसार बंदी को मिलने वाले इस पारिश्रमिक की रकम में 25 प्रतिशत हिस्सा पीडि़त का होता है. लेकिन इन नियमों की जानकारी के अभाव के चलते पीडि़त लोग इस रकम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं. ऐसे में यह रकम जेल विभाग के पास जमा हो जाती है.

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