पुलवामा हमले पर खुशी ने इंजीनियरिंग छात्र को पहुंचा दिया 5 साल के लिए जेल के पीछे
कोलकाता टाइम्स :
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादी की कथित तौर पर तारीफ करने और शहीदों की शहादत पर खुशी व्यक्त करने वाले 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र फैज रशीद को फेसबुक पर 2019 के पुलवामा हमले का जश्न मनाने का दोषी ठहराया और उसे 25,000 रुपये के जुर्माने के अलावा पांच साल की साधारण कैद की सजा सुनाई.
रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश गंगाधर ने कहा कि अगर पुलवामा अटैक का जश्न मनाने का दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है तो बेंगलुरु के कचरकनहल्ली के निवासी फैज रशीद को छह महीने की और कैद होगी.