नहीं मिलेगी पीरियड के दौरान छात्राओं और महिला कर्मचारियों को छुट्टी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा…
कोलकाता टाइम्स :
पीरियड के दौरान छात्राओं और महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं को सुझाव दिया कि वे इस मामले में केंद्र सरकार के सामने अर्जी लगाएं. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आज शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत मसला है. इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने अर्जी लगानी चाहिए.
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि छात्राओं और वर्किंग विमेन के लिए पीरियड के दौरान लीव की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें बताया था कि कुछ निजी कंपनियों ने अपनी महिला कर्मियों को पीरियड पेड लीव देना शुरू किया है. याचिका में जोमैटो, बायजूज, स्विगी, मातृभूमि, एआरसी ग्रुप जैसी कंपनियों का हवाला दिया गया था. इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि देश भर की सरकारी कामकाजी महिलाओं को पीरियड लीव मिलनी चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को नियम बनाने का आदेश दे.