July 4, 2024     Select Language
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1 अप्रैल से गेम खेलना भूल जाइये, क्योंकि … 

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कोलकाता टाइम्स :

केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग ऐप्लीकेशन्स पर 1 अप्रैल से नया नियम लागू कर रही है, जिसके बाद ऑनलाइन गेम खेलना महंगा पड़ेगा. बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप्लीकेशन्स पर टीडीएस अब 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा. इससे पहले इसे 1 जुलाई 2023 से लागू करने का प्रावधान था. इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के हितधारकों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेक्टर पर टीडीएस और वस्तु एवं सेवा कर में प्रस्तावित बदलावों का विरोध किया था.

वहीं 23 फरवरी को तीन ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी संस्थाओं, जिनमें ई-गेमिंग फेडरेशन, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटसी स्पोट्र्स शामिल हैं, ने सीबीडीटी को टीडीएस व्यवस्था में बदलावों पर दोबारा विचार करने को लेकर चि_ी लिखी थी. यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होने हैं. इससे पहले 9 फरवरी को पीएमओ को एक चि_ी लिखी गई थी. इसमें उनसे ऑनलाइन गेमिंग को गैंब्लिंग, होर्स रेसिंग और कसिनो से न जोडऩे की अपील की गई थी. इन सेक्टर्स पर जीएसटी की सबसे ज्यादा 28 प्रतिशत की दर लगती है. इसे सिन टैक्स भी कहा जाता है.

मौजूदा समय में ऑनलाइन गेमिंग की कंपनियों को हर ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये से ज्यादा का इनाम जीतने पर 30 प्रतिशत का टीडीएस चार्ज करना होता है. जहां 10,000 रुपये की सीमा 1 अप्रैल से बनी रहेगी. वहीं इसमें अहम बात ये है कि ये नियम यूजर की सालाना कमाई पर लागू होगा. एक्सपट्र्स का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग भारत के लिए अगली बड़ी न्यू ऐज एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन सकता है. लेकिन 28 प्रतिशत का जीएसटी लगाना सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित करेगा. उनका कहना है कि सेक्टर में कई सारी शुरुआती चरण की कंपनियां हैं. हालांकि, टैक्स दरों को बढ़ाने से कंपनियों की आगे चलते रहने की क्षमता खत्म हो सकती है. इससे क्रिएटर्स पर भी असर पड़ेगा, जिनकी कमाई पर भी बुरा असर पड़ेगा.

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