इस सरकार ने 5 साल के सभी पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफ किए
कोलकाता टाइम्स :
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. अधिसूचना के अनुसार रद्दीकरण, 1 जनवरी, 2017 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच जारी किए गए सभी चालानों पर लागू होगी. साथ ही कहा है कि ये आदेश सभी प्रकार के वाहनों (निजी और कॉमर्शियल) पर लागू होगा.
परिवहन आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अदालती मामलों की सूची मिलने के बाद इन चालानों को पोर्टल से वापस ले लें. आयुक्त ने कहा है कि हमने अदालतों की सूची प्राप्त करने के बाद सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को ई-चालान पोर्टल से लंबित चालान हटाने के लिए कहा है.
उन्होंने आगे कहा कि पुराने लंबित चालानों को रद्द करना उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के अनुसार है. बता दें कि नोएडा में किसान ऐसे चालान रद्द करने का विरोध कर रहे थे. प्रदेश सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में करोड़ों चालान माफ किए जाएंगे.