उपहार की लालच ने इमरान को दिलाया 3 साल की सजा, चुनाव से होंगे 5 वर्ष दूर
इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी ठहराया है. इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था. इमरान खान को सजा दिए जाने के खिलाफ पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल बढऩे की आशंका जताई जा रही है.
आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना मामले में राहत की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका पहले ही खारिज कर चुका है. इमरान पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण जानबूझकर छिपाने का आरोप है.
इन आरोपों के साबित होने के बाद ही कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि यह बिल्कुल शर्मनाक और घृणित है. सरकार इमरान खान को अयोग्य ठहराने और जेल में डालने की साजिश कर रही है
पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जिसमें विदेशी सरकारों के प्रमुखों की ओर से मिले उपहारों को रखा जाता है. इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए कीमती उपहारों को कम दाम पर खरीदे और फिर उन्हें लाभ कमाने के लिए ज्यादा दाम पर बेच दिए.