जरूर जाने कैसे CAA के लिए करना होगा आवेदन
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कोलकाता टाइम्स :
मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 में पारित किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है. यह कानून 10 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हो गया था. लेकिन, पांच साल से यह कानून लागू नहीं हो पाया था क्योंकि सरकार ने इसे नोटिफाई नहीं किया था. आज गृह मंत्रालय ने इस कानूग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है. अब इस कानून के तहत आवेदन भारत की नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
आज यह कानून तो लागू हो गया लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि सीएए कानू के तहत नागरिकता पाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है और कैसे आवेदन करना है. इस एक्ट के तहत नागरिकता पाने के लिए पात्र लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. इनको सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रुल्स 2024 नाम दिया गया है. गृह मंत्रालय के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी भी जानकारी दी है. सरकार इसके लिए एक वेब पोर्टल भी लेकर आएगी.
1. नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदक को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यक होना चाहिए.
2. आवेदन करने वाले व्यक्ति को भारत में 5 साल तक निवास करना जरूरी है.
3. साथ ही सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से भारत में रहना चाहिए.