श्रद्धालु सावधान: इस धर्म स्थल पर तंबाकू, सिगरेट पिया तो खैर नहीं
जम्मू प्रशासन ने कटरा और आसपास के इलाकों में मांस और शराब की बिक्री करने, उन्हें रखने और उनका सेवन करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है. डीएम महाजन ने बताया कि धारा 144 के तहत हमने नुमाई और पंथाल चेक पोस्ट से लेकर तारा कोर्ट से होते हुए भवन तक के क्षेत्र में सिगरेट, गुटखा और अन्य प्रकार के तंबाकू के भंडारण, बिक्री और उनका सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध शराब और मांस की बिक्री तथा खपत पर मौजूदा प्रतिबंध का विस्तार है. महाजन ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य कटरा आधार शिविर, यात्रा मार्ग और पूरे क्षेत्र को तंबाकू मुक्त रखना है.