November 23, 2024     Select Language
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करोड़ों का जुर्माना देकर भी उम्रकैद से नहीं बचेंगे पेपर लीक करने वाले, पर योगी सरकार का बड़ा फैसला

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कोलकाता टाइम्स : 
सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपरलीक को रोकने, साल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश- 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह अध्यादेश सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा।

फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा होगी। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ तक के जुर्माने पर प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, अगर परीक्षा प्रभावित होती है, तो उस पर हुए खर्च को भी सॉल्वर गिरोह, परीक्षा में गड़बड़ी करने संस्था/व्यक्ति से वसूला जाएगा। ऐसी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

अध्यादेश में संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत आने वाले सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में भी कठोर प्राविधान किए हैं।
(यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र न होने के कारण विधेयक स्थान पर अध्यादेश का प्रस्ताव किया गया है।)

अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इसमें अभ्यर्थियों को टेबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैली पोर्ट बनाया जाएगा।

बिजली विभाग में विद्युत निरीक्षक के अधिकार तय करने के लिए सरकार नियम बनाएगी। शकुंभरी देवी धाम की 0.369 हेक्टेयर जमीन को पर्यटन विभाग को विकास के लिए उपलब्ध किया जाएगा। अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाए जाने पर भी मुहर लगी है।

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