खुश करेंगे दवा की कीमत, जी ललचाएगा नमकीन स्नैक्स
1. कैंसर की दवाएं: ट्रैस्टुज़ुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और ड्यूरवालुमैब जैसी कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
2. नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ: नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं बिना तली और बिना पके हुए स्नैक्स पर 5 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा.
3. हेलीकॉप्टर यात्रा: धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इस पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था.
4. रिसर्च फंड: उच्च शिक्षण संस्थानों और रिसर्च सेंटर्स को रिसर्च के लिए दी जाने वाली फंडिंग अब कर मुक्त होगी. हालांकि यह सुविधा केवल उन विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेंटरों के लिए होगी जो राज्य और केंद्र सरकार के कानून के हिसाब से स्थापित की गई हैं.
5. कार और मोटरसाइकिल सीट: कार और मोटरसाइकिल की सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है.