मस्जिद में इस आवाज के गुजने पर हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात
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कोलकाता टाइम्स :
आरोपियों पर मस्जिद में कथित तौर पर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए आईपीसी की धारा 295ए के तहत केस दर्ज किया गया था.
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 505 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए उकसाने वाले बयान), 506 (आपराधिक धमकी), 34 और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. पीठ ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता ने खुद कहा था कि उस इलाके में हिंदू और मुसलमान सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं.
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल खंडपीठ ने आरोपियों की अपील याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचेगी.
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्यवाही की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि कोई भी और हर कृत्य आईपीसी की धारा 295 ए के तहत अपराध नहीं बनेगा.