February 21, 2025     Select Language
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500 करोड़ के बदले सिर्फ 12 करोड़, महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दिलाए गुजारा भत्ता!

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कोलकाता टाइम्स :  

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक पत्नी द्वारा अपने पति से गुजारा भत्ता के रूप में 500 करोड़ रुपये दिलाने की मांग की गई, जिसे दरकिनार करते हुए पति को 12 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया, इस दौरान पति ने सभी दावों को खत्म करने के लिए आठ करोड़ रुपये के भुगतान पर सहमति भी जताई.
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने एक-दूसरे से अलग रह रहे जोड़े के विवाह को भंग कर दिया और कहा कि अब इसमें इतनी दरार आ गई है, जिसे भरा नहीं जा सकता है.
इस मामले में पत्नी का कहना था कि- भारत सहित अमेरिका में अनेक बिजनेस करनेवाले उसके पति की कुल परिसंपत्ति लगभग 5000 करोड़ रुपये है, यही नहीं, इससे पहलेवाली पत्नी से अलगाव होने पर 500 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, लिहाजा उसे भी उतनी ही रकम दी जाए.

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