लालची पाकिस्तान के लिए ‘खट्टा’ साबित हुआ निजाम की दौलत, लगे 60 लाख पाउंड का जुर्माना
कोलकाता टाइम्स :
पाकिस्तान की स्थिति बाद से बदतर होती जा रही है। एक तो हाथ से निजाम की दौलत भी गयी। ऊपर से लालच के बदले लाखों जुर्माना भी भरना पड़ेगा। युनाइडेट किंग्डम (यूके) के एक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हैदराबाद के निजाम के फंड के मामले में पाकिस्तान सरकार को 60 लाख पाउंड देने होंगे। यह मुकदमे के कानूनी खर्च की भरपाई के लिए होगा जिन्हें हैदराबाद के निजाम के वारिसों को वहन करना पड़ा था। इस खर्च की भरपाई के लिए हैदराबाद के निजाम के वारिसों ने अदालत में अर्जी दी थी। अदालत ने यह फैसला तब लिया जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि वह लंदन हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा जिसमें हैदराबाद के निजाम के उत्तराधिकारियों को तीन करोड़ पचास लाख पाउंड के फंड का मालिकाना हक दिया गया था।
लंदन हाईकोर्ट के जज मार्कस स्मिथ ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया। पाकिस्तान को यह धन मुख्य रूप से निजाम के वारिसों मुकर्रम जाह, उनके छोटे भाई मुफक्कम जाह, भारत सरकार और नेटवेस्ट बैंक को देना होगा।
पाकिस्तान की लीगल टीम ने ‘द न्यूज’ संवाददाता से कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने इस मामले में अपील करने के लिए नहीं कहा था।