हाई कोर्ट ने किया आप के 20 बिधायक फिर से बहाल
न्यूज डेस्क
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को सदस्यता फिर से बहाल की। साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से आप के विधायकों की याचिका यानि लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराए जाने संबंधी केन्द्र की अधिसूचना को निरस्त्र कर दोबारा सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट के फैसले के बाद आप विधायक अलका लांबा ने कहा कि हम विधायक बने रहेंगे। दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश नाकाम हो गई है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनी थीं। विधायकों ने पीठ से यह भी आग्रह किया था कि इस मामले को नए सिरे से सुनने के निर्देश के साथ वापस आयोग के पास भेजा जाए।
इस मामले में विधायकों की शुरू से ही दलील थी कि कथित लाभ के पद को लेकर उनकी विधायकी रद्द किए जाने का चुनाव आयोग का फैसला असंवैधानिक है। विधायकों का ये भी कहना है कि आयोग ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय में उनकी अयोग्यता को उस समय चुनौती दी थी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी।